नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर चर्चा में है. खबर है कि केंद्र सरकार CAA को जल्द अधिसूचित किए जाने की तैयारी में है. संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को अधिनियमित CAA पूरे देश में चर्चा और व्यापक विरोध का विषय रहा है.
इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. कहा जाता रहा है कि CAA के नियमों और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की वजह से देरी हुई है.
Citizenship Amendment Act 2019: लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) लागू कर सकती है. सरकार ने वेब पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी CAA को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि CAA के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जायेगा
राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी. सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था. कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.
शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है. CAA सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए है.
यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है. कि केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर सकती है.
ऐसे प्रवासी नागरिक, जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं. इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है,
'किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी?' पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है.
जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ जो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों.
CAA लागू होने से क्या किसी की नागरिकता जाएगी? सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है.
यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है. गृह मंत्री का कहना है कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है
CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम छह समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है.